1. प्रधानमंत्री की स्थिति (position of prime minister) :-
अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधिकारों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री का गठन किया।
2. प्रधानमंत्री बनने की योग्यता (qualification to be prime minister) :-
अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो।
- वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य हो।(अगर सदस्य नहीं भी होता है तो 6 माह में उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है।)
3. प्रधानमंत्री की नियुक्ति (appointment of prime minister) :-
राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिससे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है।
4. मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन (Appointment of ministers and allocation of portfolios) :-
प्रधानमंत्री अपने साथियों में से तीन प्रकार के मंत्री (कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री) की सूची राष्ट्रपति को भेजता है राष्ट्रपति उन्हें मंजूरी देता है और उन्हें भी मंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है तथा प्रधानमंत्री सहित कुल 15% ही मंत्री हो सकते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 78 मंत्री हैं।
5. मंत्रियों के प्रकार (types of ministers) :-
- कैबिनेट स्तर के मंत्री :- यह किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। जैसे-गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, मंत्री और विदेश मंत्री।
- राज्य स्तर के मंत्री :- ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। इनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है।
- उप मंत्री :- ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते हैं।
6. संसदीय सचिव (parliamentary secretary) :-
इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है जो मंत्रियों के विभागों की सहायता करता है।
7. कार्यकाल (tenure) :-
सभी मंत्री व मंत्री परिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। सामान्यतः मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
8. पद की शपथ (oath of office) :-
प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा दो प्रकार की शपथ दिलाई जाती है
- पद की शपथ।
- गोपनीयता की शपथ।
9. विभागों का आवंटन (allocation of departments) :-
सभी मंत्रियों का विभागों का आवंटन स्वयं प्रधानमंत्री करता है तथा अपने पास कुछ विभाग भी रख सकता है।
10. मंत्रिमंडल का नेता (cabinet leader) :-
प्रधानमत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आव्हान करता है। उसकी अध्यक्षता करता है तथा मंत्रियों से कार्यों का विवरण मांगता है।
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11. संसद और कैबिनेट के मध्य की कड़ी (link between parliament and cabinet) :-
प्रधानमंत्री ही संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। लोकसभा का नेता होता है वह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा करता है।
12. प्रधानमंत्री की शक्ति व अधिकार (power and authority of prime minister) :-
- भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे शक्तिशाली होता है वह सरकार का मुखिया होता है।
- नीति आयोग का अध्यक्ष होता है सरकार का वास्तविक अध्यक्ष भी होता है।
- मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है और विभागों को बांटता है।
- राष्ट्रपति को समय-समय पर सूचित करता है अपने निर्णय व प्रस्ताव को बचाता है।
- अगर किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से प्रधानमंत्री सहमत न हो तो पुनः विचार के लिए रख सकता है।
- अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्य देखरेख करता है अगर मतभेद हो तो उसे दूर करता है।
- समय में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है।
- लोकसभा व राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र का कार्य करता है।
- विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
- विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है।
- वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए कब स्थगित किया जाए कब भंग किया जाए।